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भारत का राजचिह्न महाराष्ट्र शासनमहाराष्ट्र सरकारनाशिक जिल्हा · नासिक जिला
नासिक–त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ महाकुंभ मेलामहाराष्ट्र शासन की मुद्रा
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प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची

ये प्रतिबंध आपकी, आपके साथी श्रद्धालुओं की और पवित्र गोदावरी की रक्षा करते हैं। मेला क्षेत्र और घाटों के प्रवेश स्थानों पर सुरक्षा जाँच की जाएगी, और प्रतिबंधित वस्तुएँ ज़ब्त की जा सकती हैं। कृपया ये वस्तुएँ घर पर या अपने आवास पर ही छोड़ें।

प्रतिबंधित

श्रेणीवस्तु
हथियार और ख़तरनाक वस्तुएँआग्नेयास्त्र और गोला-बारूद
चाकू, तलवारें और अन्य नुकीली या धारदार वस्तुएँ
लोहे की छड़ें, लाठियाँ और ऐसी ही अन्य वस्तुएँ, जिनका हथियार के रूप में उपयोग किया जा सकता है
खिलौना या नकली बंदूक़ें
विस्फोटक और पटाखे
आग से जुड़े ख़तरेपेट्रोल, मिट्टी का तेल और अन्य ज्वलनशील तरल पदार्थ
गैस सिलेंडर और स्टोव (भीड़ वाले क्षेत्रों और घाट क्षेत्रों में)
निर्धारित क्षेत्रों के बाहर खुले में आग जलाना
उड़ने वाली लालटेन (स्काई लैंटर्न)
नशीले पदार्थशराब
नशीली दवाएँ, मादक पदार्थ और अन्य नशीले पदार्थ
तंबाकू, गुटखा और सिगरेट (घाटों और मंदिर क्षेत्रों में)
प्लास्टिक और थर्मोकोलकिसी भी प्रकार की प्लास्टिक की थैलियाँ
थर्मोकोल की प्लेटें, कप और चम्मच
प्लास्टिक के छुरी-काँटे और स्ट्रॉ
पानी के प्लास्टिक पाउच और 200 मि.ली. से कम की बोतलें
प्लास्टिक या थर्मोकोल का सजावटी सामान
नदी प्रदूषणनदी में उपयोग के लिए साबुन, शैम्पू और डिटर्जेंट
नदी में विसर्जन के लिए मूर्तियाँ, फ़ोटो फ़्रेम, या प्लास्टिक में लिपटी पूजा सामग्री
नदी में फेंकने के लिए पुराने कपड़े, कूड़ा या कचरा
उपकरणड्रोन (पुलिस की अनुमति के बिना)
लाउडस्पीकर और पीए सिस्टम (अनुमति के बिना)
लेज़र पॉइंटर
भीड़ से जुड़े ख़तरेकाँच की बोतलें और पात्र
बड़े सूटकेस और ट्रॉली बैग (घाटों और भीड़ वाले क्षेत्रों में)
सड़कों, पुलों और घाट की सीढ़ियों पर टेंट या बिस्तर
पालतू और अन्य जानवर (भीड़ वाले क्षेत्रों में)

न लाने की सलाह

  • गहने और महँगा क़ीमती सामान
  • बड़ी मात्रा में नक़दी
  • घनी भीड़ में छाते (इसके बजाय रेनकोट का उपयोग करें)
  • भारी बैग और अनावश्यक सामान
  • घाटों पर सेल्फ़ी स्टिक और ट्राइपॉड
  • गीली सतह पर फिसलने वाले जूते-चप्पल